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Government of Madhya Pradesh

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DO'S
  • सूचना प्रदाता केवल मोबाइल नंबर का उपयोग कर सूचना प्रदाय कर सकेंगे।
  • गोपनीय रूप से सूचना प्रदाय किए जाने पर सूचना प्रदाता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
  • सूचना निर्धारित परिशिष्ट में ही प्रस्तुत करें।तथ्यात्मक, सत्यापन योग्य एवं कार्यवाही योग्य सूचना ही प्रदान करें।
  • अपुष्ट अथवा अपूर्ण सूचना के संबंध में अधिकारी द्वारा संपर्क किए जाने पर आवश्यक जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने पर ही आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।
  • केवल तथ्यात्मक, सत्यापन योग्य एवं कार्यवाही योग्य सूचनाओं पर ही आगामी विभागीय कार्यवाही की जाएगी।
  • सूचना के आधार पर की जाने वाली कार्यवाही विभागीय परीक्षण, उपलब्ध अभिलेखों एवं विधिक प्रावधानों के अधीन होगी।
  • करदाता/गोडाउन/वेयरहाउस के संबंध में सूचना देते समय करदाता का GSTIN अथवा PAN अथवा वास्तविक व्यवसाय स्थल की अवस्थिति (Location) उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
  • सूचना के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज एवं फोटो स्पष्ट एवं पठनीय होने चाहिए।
  • कृपया मोबाइल की लोकेशन ऑन रखे जब आप फोटो अपलोड करे।
  • विभागीय वेबसाइट के “Information Status” विकल्प से कार्यवाही की स्थिति देखें।
DON'TS
  • अफवाह, अनुमान अथवा अप्रमाणित जानकारी प्रस्तुत न करें।
  • एक ही प्रकरण से संबंधित बार-बार अथवा अनावश्यक सूचना प्रस्तुत न करें।
  • झूठी, भ्रामक,अप्रमाणित अथवा अपूर्ण सूचना के संबंध में जानकारी प्रस्तुत न करें।
  • मैसेज,व्हाट्सएप, दूरभाष,ईमेल तथा अन्य माध्यमों से निर्धारित परिशिष्ट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रारूप में जानकारी प्रेषित न करें।
  • सूचना प्रदाता स्वयं किसी वाहन, माल, करदाता, गोडाउन अथवा व्यवसाय स्थल को अवरूद्ध करने का प्रयास न करें।
  • अस्पष्ट, धुंधले अथवा अपठनीय दस्तावेज एवं फोटो अपलोड न करें।
  • अपूर्ण विवरण अथवा बिना आवश्यक दस्तावेजों के सूचना प्रस्तुत न करें।
  • किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत अथवा गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग न करें।
  • यह सुविधा शिकायत निवारण मंच नहीं है। यह केवल अनियमितताओं की रिपोर्टिंग हेतु सतर्कता के उद्देश्य से बनाया गया है।
मैंने ऊपर दिए गए सभी Do's & Don'ts ध्यानपूर्वक पढ़ लिए हैं